कोतमा।
मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग
मंत्रालय के क्रमांक (2) 2745/2933753/2025/12-1 भोपाल दिनांक- 17/07/2015। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 14(2) (ग) के तहत प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में। डी.एम.एफ. पोर्टल के माध्यम से विभाग के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव। मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 संशोधन दिनांक 25.08.2022 के नियम 14(2) में विनिर्दिष्ट पोर्टल नगरीय विकास और आवास विभाग के माध्यम से प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदन हेतु संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित किया गया है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कार्य नियम 13 के उप-नियम (२) के साण्ड (ड.) भाग-ख रकम के आबंटन से संबंधित कार्ययोजना का नियम 14(2) (1) के तहत अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया। विभागीय परिपत्र क्रमांक- 2831/1435765/2023/12/1 दिनांक 07.07.2023 से समस्त विभाग कलेक्टर्स को जिला खनिज प्रतिष्ठान से स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्यों के लिये राशि जारी किये जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत कार्ययोजना पर मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 एवं मध्यप्रदेश भंडारण क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 यथा संशोधित 2022 में विहित प्रावधानों का पालन करने तथा उपलब्ध राशि (भाग-ख) के अंतर्गत नगरीय और आवास विभाग को नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर क्रियान्वयन किये जाने की शर्त पर नियम 14(2)(ड) के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाता है।













