April 17, 2026 9:26 pm

RNI No : MPHIN / 2017 / 76083

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धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने रायपुर (छ.ग.) से किया गिरफ्तार

चचाई। दिनांक 06/03/2025 को फरियादी रामलखन गुप्ता पिता स्व. मुकुन्दी लाल गुप्ता (आयु 46 वर्ष, निवासी सोडा फैक्ट्री बरगवां, थाना चचाई) ने आवेदन प्रस्तुत किया कि मोबाइल फोन के माध्यम से राजेश अग्रवाल निवासी रायपुर ने धोखाधड़ी कर प्लास्टिक की बोरी (बारदाना) का कच्चा माल भेजने का झांसा देकर फोन-पे के माध्यम से 82,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। न तो माल भेजा गया और न ही राशि वापस की गई। आवेदन की जांच उपरांत थाना चचाई में अपराध क्रमांक 165/25, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी एवं एसडीओपी अनूपपुर सुमित किरकेट्टा के निर्देशन में थाना चचाई प्रभारी निरीक्षक सुन्द्रेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को रायपुर भेजा गया। टीम द्वारा आरोपी राजेश अग्रवाल पिता स्व. राम निवास अग्रवाल (आयु 48 वर्ष, निवासी अवंती बिहार, गोकुल अपार्टमेंट, रायपुर, थाना खम्हारडीह, जिला रायपुर छ.ग.) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना चचाई के सउनि महिपाल प्रजापति, प्र.आर. विकास दहायत, आरक्षक विवेक मिश्रा एवं आरक्षक नितेश साहू की सराहनीय भूमिका रही।

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